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पुलिस महानिरीक्षक श्री संजीव शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक सक्ती सुश्री अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में, सक्ती पुलिस की तत्परता से आर.के.एम. पावर प्लांट दुर्घटना में कड़ी धराओ पर प्लांट मालिको एवं डायरेक्टर पर अपराध दर्ज।

सक्ती  दिनांक 07.अक्टूबर को आर.के.एम. पावर प्लांट, डभरा स्थित बॉयलर सेक्शन में लिफ्ट टूटकर गिर जाने से लगभग 10 श्रमिक घायल हो गए थे। सभी घायलों को तत्काल उपचार हेतु जिंदल फोर्टिस अस्पताल, रायगढ़ में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान चार श्रमिकों की मृत्यु हो गई।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए सक्ती पुलिस द्वारा स्थल पर तत्काल पहुँचकर निरीक्षण किया गया तथा प्रारंभिक विवेचना उपरांत आर.के.एम. पावर जेनरेशन कंपनी के निदेशकों एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर लापरवाही एवं सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के प्रकरण में अपराध दर्ज किया गया है।

प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 106(1), 289 एवं 3(5) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

अभियुक्तों में—
1. कंपनी की ओनर / डायरेक्टर डॉ. अंडल अरमुगम
2. डायरेक्टर टी.एम. सिंगरवेल
3. प्लांट हेड एवं एडिशनल डायरेक्टर (नाम दर्ज किया जाना है)
4. फैक्ट्री मैनेजर सम्मुख राव
5. बॉयलर एवं टर्बाइन मेंटेनेंस हेड कमलेश कुमार अग्रवाल
6. सेफ्टी ऑफिसर मनोज राउत
7. पी एंड एम मेंटेनेंस अधिकारी वेसलीमणि
8. लिफ्ट इंजीनियर कृष्णा गौरव
तथा अन्य जिम्मेदार अधिकारी शामिल हैं।

घटना के बाद से सक्ती पुलिस द्वारा पीड़ित परिजनों की देखरेख, आवश्यक सहायता, एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस बल सुबह से ही प्लांट परिसर में तैनात रहा

पुलिस अधीक्षक सक्ती द्वारा मामले की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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