सक्ती कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो के निर्देश पर और उपा. आब. स. उ. द. बिलासपुर श्री नोहर सिंह ठाकुर व प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी श्री नितिन शुक्ला के मार्गदर्शन में 11 मई को सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल को मुखबिर द्वारा वार्ड नंबर 4 सोंठी थाना सक्ती निवासी मनोज कुमार सतनामी पिता रम्मैया लाल के द्वारा अपने घर से महुआ शराब बिक्री की सूचना पर मनोज सतनामी के घर की विधिवत तलाशी में ग्राहकों को बिक्री के लिए छिपा कर रखा 53 प्लास्टिक पाउच प्रत्येक में भरा 200 मिली कुल 10.600 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क 34(2) 59 के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
इसी तरह वार्ड नंबर 4 ग्राम नंदौरखुर्द थाना सक्ती निवासी धनसाय राठौर पिता प्रेमसाय के द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने की शिकायत पर पहले छद्म खरीददार से 1 नग देशी प्लेन शराब पाव खरीदी कराई गई।बाद में धनसाय के घर की तलाशी में रसोईघर में टाइल्स के नीचे तहखाना बनाकर छिपा कर रखा 18 नग देशी प्लेन शराब पाव और 10 नग प्लास्टिक पाउच प्रत्येक में 300 मिली कुल 6.42 लीटर शराब बरामद किया गया।
आरोपी पर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क ख 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया।
उपरोक्त कार्रवाई में आबकारी वृत्त – सक्ती प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री आशीष उप्पल की टीम में आबकारी उपनिरीक्षक घनश्याम प्रधान,आबकारी मुख्य आरक्षक रघुनाथ पैकरा, आबकारी आरक्षक विष्णु कौशिक, संजीव भगत , परसराम कहरा का सराहनीय योगदान रहा.।