- आबकारी वृत्त – सक्ती
- कुल कायम प्रकरण – 2
- कुल जप्त मात्रा – 12 लीटर महुआ शराब
- धारा – 34(1)(क), 34(2) , 59(क)
सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देश पर और उपा. आब. स. उ. द. बिलासपुर नोहर सिंह ठाकुर व प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी नितिन शुक्ला के मार्गदर्शन में आज दिनांक 22/4/25 को वार्ड नंबर 4 नवाडीह घुईचुआ थाना नगरदा निवासी खिलावन नागवंशी के द्वारा अपने खेत किनारे चढ़ी भट्ठी लगा कर महुआ शराब बनाया जा रहा था। बिक्री के लिए 1 जरीकेनो में भरा 5 लीटर और एक बाल्टी में भरा 1 लीटर कुल 6 महुआ शराब का भंडारण कर बेचने की मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई की गई । उक्त कार्यवाही आबकारी विभाग और थाना नगरदा की संयुक्त टीम के द्वारा की गई। थाना प्रभारी जी.एस. राजपूत की टीम में सहायक उपनिरीक्षक विजय तिवारी, आरक्षक सुभाष कटकवार, रुपसिंह कंवर, कृष्ण कुमार सिदार महिला आरक्षक अनिता कंवर शामिल रहे।
इसी तरह ग्राम जुनवानी थाना सक्ती निवासी राजगोपाल सिदार पिता उजेल सिंह सिदार को 40 नग प्लास्टिक पाउच प्रत्येक में 150 मिली कुल 6 लीटर महुआ शराब जो ग्राहकों को बेचने के लिए छिपा कर रखी गई थी बरामद किया गया।
आरोपीयों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क 34(2) 59 के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
उपरोक्त कार्रवाई में आबकारी वृत्त – सक्ती प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री आशीष उप्पल की टीम में आबकारी उपनिरीक्षक घनश्याम प्रधान,आबकारी प्रधान आरक्षक रघुनाथ पैकरा, नगर सैनिक राजेश कंवर, वीरेंद्र यादव,आबकारी स्टाफ बसंती चौधरी और परसराम कहरा का सराहनीय योगदान रहा.