- आबकारी वृत्त – सक्ती
- कुल कायम प्रकरण – 6
- कुल जप्त मात्रा – 23.5 लीटर महुआ शराब
- धारा – 34(1)(क), 34(2) , 59(क)
गिरफ्तार आरोपी– 6
सक्ती कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो के निर्देश पर और उपा. आब. स. उ. द. बिलासपुर श्री नोहर सिंह ठाकुर व प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी श्री नितिन शुक्ला के मार्गदर्शन में दिनांक 28/4/25 को वार्ड नंबर 8 डोड़की थाना सक्ती निवासी दिलहरण केंवट पिता हुलासराम के द्वारा अपने घर से महुआ शराब बिक्री की सूचना पर संतराम सिदार के घर की विधिवत तलाशी में ग्राहकों को बिक्री के लिए छिपा कर रखा 3 प्लास्टिक पन्नी में भरा 9 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क 34(2) 59 के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
इसी तरह ग्राम बस्ती बाराद्वार थाना बाराद्वार निवासी दिलचंद लहरे पिता मुनकू को हरे रंग की प्लास्टिक बोतल में रखा 2 लीटर महुआ शराब जो ग्राहकों को बेचने के लिए छिपा कर रखी गई थी बरामद किया गया।
किरारी निवासी तेरस कुमारी पति बाबूलाल के द्वारा अवैध शराब बिक्री की सूचना मिलने पर 2 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क के तहत प्रकरण दर्ज किया।
अर्जुनी वार्ड 4 निवासी राजेश सिदार पिता श्याम सुंदर के द्वारा अवैध शराब बिक्री की सूचना मिलने पर 4 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया।
डोंगिया निवासी मनोज धृतलहरे पिता घसिया के द्वारा अवैध शराब बिक्री की सूचना मिलने पर 3.5 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया।
डोड़की निवासी पुनीबाई पति छेदूलाल के द्वारा अवैध शराब बिक्री की सूचना मिलने पर 3 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया।
उपरोक्त कार्रवाई में आबकारी वृत्त – सक्ती प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री आशीष उप्पल की टीम में प्रधान आबकारी आरक्षक रघुनाथ पैकरा आबकारी आरक्षक विष्णु कौशिक, आबकारी स्टाफ भारती यादव और परसराम कहरा का सराहनीय योगदान रहा.।