थाना सक्ती पुलिस ने बंद मकान में हुई चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।
प्रकरण में संलिप्त एक विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत पृथक कार्रवाई की गई। आरोपियों के कब्जे से चोरी गया सोनी कंपनी का साउंड बॉक्स बरामद किया गया। चोरी की नगदी आरोपियों द्वारा खर्च कर देना बताया गया।
सक्ती मामले का संक्षिप्त विवरण प्रार्थी नीरज अग्रवाल, निवासी वार्ड क्रमांक 18, स्टेशन पारा, सक्ती ने दिनांक 15.07.2026 को थाना सक्ती में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दिनांक 05.07.2026 को अपने परिवार सहित नासिक एवं ज्योतिर्लिंग दर्शन हेतु गए थे। दिनांक 13.07.2026 को वापस लौटने पर घर का मुख्य ताला खोलकर अंदर प्रवेश किया तो घर के भीतर के दोनों दरवाजे अंदर से बंद मिले। संदेह होने पर छत के रास्ते घर में प्रवेश करने पर छत का दरवाजा टूटा हुआ पाया गया। जांच करने पर दुकान के गल्ले में रखी लगभग ₹3,500 नगद राशि तथा सोनी कंपनी का साउंड बॉक्स (कीमत लगभग ₹5,500), कुल मशरूका ₹9,000, अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया था।
घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करने पर दिनांक 09.07.2026 की रात्रि लगभग 01:50 बजे एक व्यक्ति घर में प्रवेश कर चोरी करते हुए दिखाई दिया। रिपोर्ट पर थाना सक्ती में अपराध पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपियों की पता तलाश शुरू की गई।
प्रकरण में पुलिस अधीक्षक प्रफ्फुल कुमार ठाकुर (भापुसे) द्वारा दिये दिशा निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल (रापुसे) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) डाॅ0 भुनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में विवेचना जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विधि से संघर्षरत बालक की पहचान की गई। पूछताछ में उसने अपने साथियों दीपक सतनामी, विक्की यादव उर्फ रक्षा यादव, खगेश कुमार यादव उर्फ खोरू तथा एक विधि से संघर्षरत बालक के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि बंद पड़े मकान को निशाना बनाकर छत के रास्ते घर में प्रवेश कर नगदी एवं साउंड बॉक्स चोरी किया था।
आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर आरोपी खगेश कुमार यादव उर्फ खोरू के कब्जे से चोरी गया सोनी कंपनी का साउंड बॉक्स बरामद कर विधिवत जप्त किया गया। चोरी की नगदी आरोपियों द्वारा खर्च कर दी गई थी।
प्रकरण में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर निम्नलिखित आरोपियों को दिनांक 16.07.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया—
- दीपक सतनामी, पिता गोपी सतनामी, उम्र 20 वर्ष
- विक्की यादव उर्फ रक्षा यादव, पिता हीरालाल यादव, उम्र 21 वर्ष
- खगेश कुमार यादव उर्फ खोरू, पिता स्व. भगउराम यादव, उम्र 39 वर्ष
सभी निवासी वार्ड क्रमांक 18, स्टेशन पारा, सक्ती, थाना सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.)।
प्रकरण में संलिप्त विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए किशोर न्याय बोर्ड, जांजगीर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में धारा 331(4), 305(A), 3(5) Bns के तहत कार्यवाही की गई।
उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं निरीक्षक लखन लाल पटेल, थाना प्रभारी सक्ती के नेतृत्व में प्रशिक्षु उप निरीक्षक पूजा यादव, सउनि सुरेश पाठक, प्रधान आरक्षक शब्बीर मेमन, आरक्षक यादराम चंद्रा, विकास राठौर, भागवत श्रीवास एवं थाना सक्ती स्टाफ के संयुक्त प्रयास से संपन्न हुई।





