- आबकारी वृत्त – सक्ती
- कुल कायम प्रकरण – 2
- कुल जप्त मात्रा – 24 लीटर महुआ शराब
- धारा – 34(1)(क), 34(2) , 59(क)
सक्ती /_ कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देश पर और उपा. आब. स. उ. द. बिलासपुर नोहर सिंह ठाकुर व प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी नितिन शुक्ला के मार्गदर्शन मे दिनांक 24 मई को सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल को वार्ड नंबर 10 सकरेलीखुर्द थाना नगरदा निवासी नरेश सुमन पिता भागवत सुमन के द्वारा अपने घर से महुआ शराब बेचने की मुखबिर सूचना मिली। सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल की टीम ने नरेश सुमन के घर की जांच में *दीवान में छिपा कर रखा 9 नग प्लास्टिक की बोतल प्रत्येक में 2 लीटर *कुल 18 लीटर महुआ शराब* बरामद किया ।
इसी प्रकार वार्ड नंबर 7 कुरदा थाना नगरदा निवासी भूपेंद्र चौहान पिता कृष्ण कुमार चौहान द्वारा अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री की शिकायत पर उसके घर में छापामार कार्रवाई में एक प्लास्टिक बाल्टी में भरा 6 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया।
आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क 34(2) 59 के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर जेल दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्रवाई में आबकारी वृत्त – सक्ती प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल की टीम में आबकारी प्रधान आरक्षक रघुनाथ पैकरा, विष्णु कौशिक भारती यादव और परसराम कहरा का सराहनीय योगदान रहा।