छत्तीसगढ़सक्तीसमाजिक

थर्माकोल पेपर कटर से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार



आरोपी ने जान से मारने की नीयत से धारदार थर्माकोल पेपर कटर द्वारा आहत के गले एवं सीने जैसे शरीर के अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण अंगों पर लगातार प्राणघातक वार कर गंभीर चोटें पहुँचाई।
# घटना में प्रयुक्त एक नग थर्माकोल पेपर कटर को जप्त किया गया#,, अपराध क्रमांक 304/2026,धारा 109(1) बी एन एस, के तहत अपराध कायम किया गया

सक्ती  मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 9 जुलाई को प्रार्थिया थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि  अभय चैहान उर्फ साहिल उर्फ बोंगा को वार्ड नं. 01 निवासी कृष्णा सारथी के द्वारा हत्या करने की नियत से चाकू से प्राणघातक हमला करके गंभीर चोट पहॅूचाया है ।जिसके कारण उसके के पति को गंभीर चोट आई है जिसे ईलाज हेतु सीएचसी सक्ती में भर्ती करने पर सीएचसी सक्ती से जांजगीर एवं जांजगीर से बिलासपुर ईलाज के लिये हेतु रिफर किया गया है जिसका बिलासपुर में ईलाज चल रहा है कि प्रार्थिया कि रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये  पुलिस अधीक्षक  सक्ती प्रफ्फुल कुमार ठाकुर (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  पंकज पटेल (रापुसे) एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)  डाॅ0 भुनेश्वरी पैकरा द्वारा आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने के कुशल दिशा निर्देश प्राप्त कर घटना के स्वतंत्र गवाह को धारा 179 बी एन एस एस का नोटिस देकर तामिल कर प्रार्थिया के समक्ष गवाहों का कथन लिया गया। गवाह द्वारा अपने कथन में घटना के समय आरोपी कृष्णा सारथी के द्वारा अभय चैहान उर्फ साहिल उर्फ बोंगा को जान से मारने की नियत से चाकू से मारकर चोट पहॅूचाना बताया तथा आहत अभय चैहान उर्फ साहिल उर्फ बोंगा का कार्यपालिक दण्डाधिकारी बिलासपुर, से पत्राचार कर आहत का संचालक स्वास्तिक हास्पिटल बिलासपुर में मरणासन्न कथन दर्ज किया गया। मरणासन्न कथन में आरोपी कृष्णा सारथी के द्वारा थर्माकोल पेपर कटर से मारकर चोट पहुंचाना बताया है। प्रकरण के आरोपी कृष्णा सारर्थी पिता दयाशंकर सारथी को उसके सकुनत से तलब कर पूछताछ करने पर बताया कि घटना दिनांक 09.07.2026 को अभय चैहान उर्फ बोंगा उर्फ साहिल चैहान के द्वारा इससे बार बार पैसा मांगना नही देने पर मारपीट करने से गुस्सा में आकर जान सहित मारने की नियत से थर्माकोल कटर से गला सीना में प्राणघातक हमला कर चोट पहुंचना स्वीकार करते एक थर्माकोल कटर जिसमें खुन लगा हुआ है को अपने पेंट के पाकिट से निकालकर पेश करने पर गवाहों के समक्ष में मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया आरोपी का कृत्य धारा सदर का पाया गया है। आरोपी को दिनांक 09.07.2026 के 21ः10 बजे विधिवत गिरफतार किया गया। गिरफतारी की सूचना उसके परिजनों को देकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक लखन लाल पटेल, थाना प्रभारी सक्ती के नेतृत्व में सउनि राजेश यादव, प्रशिक्षु उप निरीक्षक राहूल बाजपेयी, पुजा यादव प्र0 आर0 शब्बीर मेमन, आरक्षक भागवत श्रीवास, रामकृष्णा देवांगन विकास राठौर, दीपक बंजारे एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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