सक्ती सक्ती कलेक्टर के निर्देश और प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में दिनांक 25 नवम्बर को आबकारी वृत्त सक्ती अंतर्गत ग्राम टेंपाभाटा पतेरापालीकला में नाला के किनारे अवैध रूप से महुआ शराब की फैक्ट्री चलाए जाने संबंधित मुखबीर सूचना सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल को मिलने पर आबकारी टीम के साथ टेन्पाभाटा में नाला किनारे दबिश देने पर दो व्यक्तियों को महुआ शराब बनाते पाया। जिसमें एक व्यक्ति आबकारी टीम को आता देख नाला को पार कर भाग गया , आरोपी चैतराम खैरवार पिता धरम सिंह ने बताया कि वह उक्त स्थल पर महुआ शराब बनाने का कार्य करता है आरोपी के बताए अनुसार दो चढ़ी महुआ शराब भट्टी सहित 35 लीटर महुआ शराब और पांच नीले रंग के ड्रमों में भरा 500 किलोग्राम महुआ लहान जिससे महुआ शराब बनाया जाना था बरामद किया गया। महुआ लाहन का मौके पर सैंपल लेकर नष्ट किया गया ।आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) च 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड में जेल दाखिला कराया गया एक अन्य फरार आरोपी की पतासाजी की जा रही है और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी । उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में आरक्षक रघुनाथ पैकरा , विष्णु कौशिक, भारती यादव, परसराम, कमलेश का सराहनीय योगदान रहा।
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