- आबकारी वृत्त – डभरा
- कुल कायम प्रकरण – 02
- कुल जप्त मात्रा – 21.56 लीटर शराब
- धारा – 34(1)(क)(ख), 34(2) ,36 59(क)
सक्ती कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो सर के निर्देश पर और उपा. आब. स. उ. द. बिलासपुर श्री नोहर सिंह ठाकुर सर व प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी श्री नितिन शुक्ला सर के मार्गदर्शन में को चंद्रपुर थाना चंद्रपुर निवासी मन्नू मांझी पिता श्याम लाल के द्वारा आचार संहिता में बिक्री के लिए रखा 25 नग देशी प्लेन शराब पाव,10 नग गोवा स्पेशल पाव, 02 नग ब्लैडर प्राइड पाव, 02 नग ओल्ड मंक पाव,05 नग मैजिक मोमेंट पाव, 05 नग मैकडावल नंबर पाव ब्रांड लेबल की विदेशी मदिरा , 12 नग किंगफिशर ब्रांड बीयर बोतल प्रत्येक 650 मिली,07 नग सिंबा ब्रांड केन बीयर प्रत्येक 500 मिली कुल 20.12 लीटर मदिरा का भंडारण कर बेचने की मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई की गई । आरोपी से पहले मदिरा की खरीददारी कराई गई, आरोपी से मदिरा बिक्री की पुष्टि होने पर मदिरा बरामद कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क ,ख 34(2) 59 के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर जेल दाखिल किया गया।
चंद्रपुर में ही मां चंद्रहासिनी मंदिर के पास स्थित यादव भोजनालय में अवैध रूप से ओडिशा की मदिरा को लाकर बेचने की सूचना पर पहले छद्म खरीददार से यादव भोजनालय चंद्रपुर से मदिरा खरीदी की पुष्टि होने पर आबकारी टीम ने छापामार कर भोजनालय के कांउटर पर बैठे गोकुल यादव पिता रथराम से कांउटर में छिपा कर ग्राहकों को बेचने के लिए रखा 7 नग मैकडावल नंबर वन पाव और 1 नग मैजिक मोमेंट पाव कुल 8 नग विदेशी मदिरा पाव जो केवल ओडिशा में ही बिक्री के लिए वैध है बरामद किया गया।
आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1)क ख ,36 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया।
उपरोक्त कार्रवाई में आबकारी मंडल – डभरा प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री आशीष उप्पल की टीम में आबकारी उपनिरीक्षक डभरा लखनलाल ओसले , कोमल सिदार, घनश्याम प्रधान,आबकारी प्रधान आरक्षक रघुनाथ पैकरा, आबकारी आरक्षक संजू भगत, नगर सैनिक वीरेंद्र यादव , भीम साहू, राजेश कंवर,आबकारी स्टाफ भारती यादव और परसराम कहरा, कमलेश यादव का सराहनीय योगदान रहा.