आरोपिया के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क 34(2) 59 के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
सक्ती कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो के निर्देश पर व प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी श्री नितिन शुक्ला के मार्गदर्शन में दिनांक 22 जुलाई को सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल को वार्ड 11 देवरमाल थाना सक्ती निवासी मालती खूंटे पति बनवारी के द्वारा अपने घर से महुआ शराब बेचने की मुखबिर सूचना मिली। सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल की टीम ने मालती खूंटे के घर की जांच में घर में छिपा कर रखा तीन नग प्लास्टिक बोतल में कुल 6 लीटर महुआ शराब बरामद किया ।
उपरोक्त कार्रवाई में आबकारी सक्ती के स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।