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पुलिस चौकी फगुरम क्षेत्र में अवैध गौ तस्करी करने वाले 02 आरोपी को भेजा गया जेल,

सक्ती/फगुरम  घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चौकी फगुरम क्षेत्र में दिनांक 02.05.2026 एवं 09.07.2026 को क्षेत्र के गौ सेवको के द्वारा अलग अलग वाहनो में गाय बैल को वध करने की नियत से कुरता पूर्वक हाथ पैर को बांध कर बुचड़खाना ले जाये जाने तथा अज्ञात आरोपियो के द्वारा घटना मे प्रयुक्त वाहनो एवं गौ वंश को मौके पर छोड कर अंधेरा का फायदा उठाकर भाग जाने के संबंध प्रथम सुचना पत्र दर्ज कराया गया था जिस पर चौकी फगुरम थाना डभरा मे अपराध क्रमांक 145/2026 एवं 248/2026 धारा 4, 6, 10, 11 छ.ग. कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम 2004 के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना कार्यवाही में लेकर आरोपियो की पता तलाश की जा रही था जो कि तकनिकी साक्ष्यो एवं आरोपियो के संबंध मे मुखबीर सुचना प्राप्त होने पर  पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं एस.डी.ओ.पी.  डभरा  सुमीत गुप्ता एवं थाना प्रभारी डभरा निरीक्षक  राजेश पटेल को अवगत कराकर उनसे उचित दिशा निर्देश प्राप्त कर आरोपी 01. साहिल खान पिता सफीक खान उम्र 37 वर्ष एवं 02. शेख सैफ अली पिता शेख सफीक उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बरगीडाड थाना राईडीह जिला गुमला (झारखण्ड) को पुछताछ कर उनका मेमोरेण्डम कथन लिया गया जोकि आरोपीगण के द्वारा अपने छ.ग. के कुछ स्थानीय व्यक्तियो के सहायता से गौ वंश को खरीद कर ले जाकर काट कर बेचना बताया गया है। आरोपीगण के विरूध्द पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने से अरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण के अन्य स्थानीय आरोपी की गिरफ्तारी शेष है जिनके विरूध्द कार्यवाही जारी है। उक्त कार्यवाही में चौकी फगुरम प्रभारी उप निरीक्षक अनवर अली, स.उ.नि. हीरा राम संवरा, प्रधान आरक्षक टीकम सिंह साव, प्रधान आरक्षक अश्वनी सिदार, प्रधान आरक्षक लक्ष्मीनारायण राठौर, प्रधान आरक्षक जीत कुमार जाटवर, आरक्षक सुभाष राज, आरक्षक अनिल रात्रे, आरक्षक दिनेश कुमार पटेल, आरक्षक उमेश सिदार, आरक्षक नान्ही राम यादव एवं आरक्षक अविनाश देवांगन का योगदान रहा।

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