छत्तीसगढ़सक्ती

शराब के अ‌वैध कारोबारी पर आबकारी वृत्त सक्ती में आबकारी टीम की बड़ी कार्रवाई

आबकारी वृत्त – सक्ती
कुल कायम प्रकरण – 1
कुल जप्त मात्रा – 17 लीटर महुआ शराब*
धारा – 34(1)(क), 34(2) , 59(क)

गिरफ्तार आरोपी– 1

सक्ती। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देश पर और उपा. आब. स. उ. द. बिलासपुर श्री नोहर सिंह ठाकुर व प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी नितिन शुक्ला के मार्गदर्शन में दिनांक 10 मार्च को वार्ड नंबर 09 राजाभाठा थाना बाराद्वार निवासी कमलेश कुमार पिता नरधूराम के द्वारा बिक्री के लिए बाथरूम नुमा कमरे में में छिपा कर रखा 03 नग प्लास्टिक पन्नी प्रत्येक में भरा 5 लीटर और 01 नग प्लास्टिक बोतल में भरा 2 लीटर कुल 17 लीटर महुआ शराब का भंडारण कर बेचने की मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई की गई ।
आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क 34(2) 59 के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर जेल दाखिल किया गया।

उपरोक्त कार्रवाई में आबकारी वृत्त – सक्ती प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री आशीष उप्पल की टीम में आबकारी उपनिरीक्षक कोमल सिदार आबकारी उपनिरीक्षक घनश्याम प्रधान आबकारी प्रधान आरक्षक रघुनाथ पैकरा,गोपाल डनसेना, आबकारी आरक्षक विष्णु कौशिक, संजू भगत नगर सैनिक राजेश कंवर, सोमनाथ राठौर , भीम साहू आबकारी स्टाफ बसंती चौधरी, कमलेश और परसराम कहरा का सराहनीय योगदान रहा.।

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