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छत्तीसगढ़सक्तीसामाजिक

बिरयानी सेंटर में अवैध रूप से गांजा रखने वाला आरोपी गिरफ्तार

🔹 आरोपी के कब्जे से 495 ग्राम गांजा (कीमती लगभग ₹7,000/-) जप्त

🔹 आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

मामले का संक्षिप्त विवरण  इस प्रकार है

सक्ती श्रीमान पुलिस अधीक्षक सक्ती श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) के निर्देशन में जिले में अवैध जुआ/सट्टा एवं नशे के कारोबारियों के विरुद्ध लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती डॉ. भुनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में थाना सक्ती पुलिस द्वारा सक्रिय मुखबिर तैनात कर सूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 12.02.2026 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बस स्टैण्ड सक्ती स्थित राजा बिरयानी सेंटर में दुकानदार द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा गया है। सूचना पर एनडीपीएस एक्ट के वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए थाना सक्ती पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही की गई।
तलाशी के दौरान संदेही मुन्ना लहरे पिता बद्री लहरे, उम्र 46 वर्ष, निवासी टेलीफोन टॉवर के पास, सक्ती, थाना व जिला सक्ती के कब्जे से दुकान के अंदर बेड के बिस्तर के नीचे रखे एक थैले में पन्नी के भीतर कुल 495 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, कीमती लगभग ₹7,000/- बरामद किया गया।
आरोपी को उक्त मादक पदार्थ रखने संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया, परंतु आरोपी द्वारा किसी प्रकार का वैधानिक दस्तावेज न होना लिखित में स्वीकार किया गया। इस प्रकार आरोपी का कृत्य धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने से मौके पर गांजा जप्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक लखन लाल पटेल (थाना प्रभारी सक्ती), सउनि चित्रांगद चंद्रा, आरक्षक यादराम चंद्रा, रामकृष्ण देवांगन, जोगेश राठौर एवं श्याम गबेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
सक्ती पुलिस द्वारा भविष्य में भी अवैध जुआ/सट्टा एवं नशे के कारोबारियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर प्रभावी एवं कठोर वैधानिक कार्यवाही सतत जारी रखी जाएगी।

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