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जे एल एन महाविद्यालय और नगरपालिका सक्ती के बीच निर्माण विवाद हुआ गंभीर,,

सक्ती – सक्ती के जे एल एन कॉलेज में नगर पालिका और महाविद्यालय प्रबंधन के बीच जमीन और निर्माण को लेकर चल रहा विवाद अब गंभीर होता दिख रहा है। नगर पालिका परिषद ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कॉलेज प्रबंधन और प्राचार्य ने तीन दिनों के भीतर अपने निर्माण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, तो उनके खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना यानी Contempt of Court की कार्रवाई की जा सकती है।
क्या है पूरा मामला?
नगर पालिका ने बताया कि जेएन कॉलेज परिसर के पश्चिमी हिस्से में बिना अनुमति रोड और कवर निर्माण किया गया है। इसके अलावा, 17 नवंबर 2025 को नगर पालिका के अधीन आने वाले खेल परिसर में भी बिना अनुमति निर्माण कार्य जारी पाया गया। नगर पालिका का कहना है कि उन्होंने उसी दिन काम रोकने का निर्देश दिया था, लेकिन निर्माण फिर भी जारी रहा।
अदालत का पहले से आदेश
पुराने विवाद पर पहले महाविद्यालय प्रबंधन ने बिलासपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
16 जून 2023 को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने और एक-दूसरे का सहयोग करने का निर्देश दिया था। नगर पालिका का आरोप है कि कॉलेज ने इस आदेश का पालन नहीं किया और बिना अनुमति निर्माण जारी रखा, जिससे अदालत के आदेश की अवहेलना का मामला बन सकता है।
नगर पालिका की चेतावनी
नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि कॉलेज से लगी जमीन हमेशा से खेल गतिविधियों के लिए उपयोग होती रही है। लेकिन प्रबंधन द्वारा बिना अनुमति निर्माण करवाना न सिर्फ नियम विरुद्ध है, बल्कि कोर्ट आदेश का भी उल्लंघन है। नगर पालिका ने प्राचार्य को अंतिम नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों में सभी वैधानिक दस्तावेज जमा करने को कहा है। यदि दस्तावेज नहीं दिए गए या जवाब संतोषजनक नहीं रहा, तो नगर पालिका Contempt of Court की कार्रवाइयों के तहत कठोर कदम उठाने की तैयारी में है।
आगे क्या?
दस्तावेज समय पर न देने की स्थिति में प्राचार्य पर अदालत की अवहेलना का गंभीर आरोप लग सकता है। इससे विवाद और भी गहरा सकता है और कॉलेज प्रबंधन पर कानूनी दबाव बढ़ सकता है।

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