छत्तीसगढ़सक्ती

होली पर्व के पूर्व शराब के अ‌वैध कारोबारी पर आबकारी वृत्त सक्ती में आबकारी टीम की बड़ी कार्रवाई

  • आबकारी वृत्त – सक्ती
  • कुल कायम प्रकरण – 2
  • कुल जप्त मात्रा – 15.2 लीटर महुआ शराब
  • धारा – 34(1)(क), 34(2) , 59(क)

गिरफ्तार आरोपी2

सक्ती कलेक्टर  अमृत विकास तोपनो  के निर्देश पर और उपा. आब. स. उ. द. बिलासपुर  नोहर सिंह ठाकुर  व प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी  नितिन शुक्ला  के मार्गदर्शन में 12 मार्च को होली पर्व के शुष्क दिवस पर ग्राहकों को बिक्री के लिए भंडारण कर रखे अवैध महुआ शराब पर आबकारी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दिनांक 12 मार्च को वार्ड नंबर 18 स्टेशनपारा थाना सक्ती निवासी कंचनबाई पति विष्णु प्रसाद के द्वारा बिक्री के लिए कमरे के कूलर में छिपा कर रखा 24 नग प्लास्टिक पाउच प्रत्येक में भरा 250 मिली लीटर और 01 नग प्लास्टिक बोतल में भरा 2 लीटर कुल 8 लीटर महुआ शराब का भंडारण कर बेचने की मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई की गई ।
इसी प्रकार वार्ड नंबर 11 सिंघनसरा थाना सक्ती निवासी संतोष कुमार दिव्य पिता सुकलाल के द्वारा अपनी किराना दुकान से बिक्री के लिए छिपा कर रखा 24 नग प्लास्टिक पाउच प्रत्येक में भरा 300 मिली लीटर कुल 7.2 लीटर महुआ शराब का भंडारण कर बेचने की मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई की गई ।
दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क 34(2) 59 के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर जेल दाखिल किया गया।

उपरोक्त कार्रवाई में आबकारी वृत्त – सक्ती प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी  आशीष उप्पल की टीम में आबकारी उपनिरीक्षक घनश्याम प्रधान आबकारी प्रधान आरक्षक रघुनाथ पैकरा, आबकारी आरक्षक विष्णु कौशिक, नगर सैनिक राजेश कंवर, सोमनाथ राठौर , भीम साहू आबकारी स्टाफ बसंती चौधरी, कमलेश और परसराम कहरा का सराहनीय योगदान रहा.

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